Editor : Dr. Rahul Ranjan (+91-6263403320)
आज 1 मई को नरसिंहपुर में ज़िला आपदा प्रबंधन समूह की आयोजित बैठक में कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा सीमित शिथिलता और विहित शर्तों के अधीन टोटल लाक डाऊन आगामी 23 मई 2020 तक बढ़ाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया,इस बैठक में जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही।
नरसिंहपुर जिला ग्रीन जोन क्षेत्र में है और नरसिंहपुर में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है।
23 मई तक बढ़ाए गए लॉक डाउन में कुछ शर्तों के साथ शिथिलता रहेगी
पेट्रोल एवं डीजल
* निजी कार एवं मोटर साइकिल का शिथिलता की अवधि में सीमित उपयोग करने की अनुमति
* मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति, पाँच सीटर कार में दो व्यक्ति और सात सीटर कार में चार व्यक्तियों के अधिकतम परिवहन के लिये अनुमति (केन्द्र सरकार द्वारा जारी एडवाइज़री के अनुसार)
* मोटर साइकिल और कार मे पेट्रोल भराने के लिये ज़िले के सभी पेट्रोल पंप दिनांक 3 मई 2020 को रात्रि 9.00 बजे से खोले जायेंगे।
किराना एवं जनरल स्टोर्स
* दिनांक 5 मई 2020 से हर मंगलवार को सुबह 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक किराना एवं जनरल स्टोर्स खोले जाने की अनुमति।
* ग्राहकों का दुकान के अंदर प्रवेश करना और सामान को उठाना-छूना प्रतिबंधित होगा.
* दुकान पर केवल काउंटर से बिक्री की जा सकेगी.
* दुकान संचालक को हाथ धोने या सेनेटाईज करने की टचलेस व्यवस्था और फ़िज़िकल डिस्टेसिग के लिये आवश्यक उपाय करना अनिवार्य होगा.
* दुकान पर अधिकतम 30% कर्मचारियों से ही काम कराना होगा।
* किराना सामान की होम डिलेवरी व्यवस्था यथावत जारी रहेगी।