देश - 26 February, 2021
दिल्ली हिंसा : शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक बढ़ी
दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक बढ़ा दी है। #Delhi violence#Judicial custody#Sharjeel Imam extended
नई दिल्ली। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक बढ़ा दी है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने शरजील इमाम के वकील और जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट और दूसरे दस्तावेजों के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (रोहिणी) के अधिकारियों के साथ समन्वय करें।
सुनवाई के दौरान शरजील इमाम की ओर से पेश वकील सुरभि धर ने कहा कि उन्हें जो दस्तावेज सौंपे गए हैं उनमें से कुछ के हार्ड ड्राइव नहीं खुल रहे हैं। तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये हार्ड ड्राइव फोरेंसिक लेबोरेटरी भेजे गए थे, इसलिए वे इन हार्ड ड्राइव को खोलने में कोई मदद नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कोर्ट ने शरजील इमाम के वकील और जांच अधिकारी को फोरेंसिक लेबोरेटरी के अधिकारियों से संपर्क कर समन्वय करने को कहा, ताकि संबंधित हार्ड ड्राइव खोला जा सके। कोर्ट ने फोरेंसिक लेबोरेटरी को निर्देश दिया कि वे हार्ड ड्राइव खोलने में मदद करें।
पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने जांच अधिकारी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। 24 नवंबर 2020 को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर 2020 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17, और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147, 148, 149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395, 419, 420, 427, 435, 436, 452, 454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 और प्रिवेंशन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी। सीएए के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया। यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। बता दें कि पिछले फरवरी में शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था।